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सीतापुर में 13 साल की बेटी से रेप करने वाले पिता को उम्रकैद, 114 दिन में आया कोर्ट का फैसला

Published: Wed, 09 Sep 2026 10:21 AM (GMT+05:30)

सीतापुर में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

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जागरण संवाददाता, सीतापुर। रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने पिता को दोषी करार देकर आजीवन कारावास सुनाया है। 20 हजार का अर्थदंड बोला है। दोषी ने अपनी ही 13 वर्षीय पुत्री को गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। अदालत ने सिर्फ 114 दिन की सुनवाई में ही फैसला सुना दिया।

कमलापुर एक गांव की बालिका अपनी बुआ के घर गई थी। 17 मई 2026 को पिता उसे बुलाने गया था। वापस आते समय उसने नहर किनारे गन्ने के खेत में बालिका को ले गया और दुष्कर्म किया।

घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। मां की तहरीर पर कमलापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को न्यायाधीश अवनीश कुमार प्रथम ने दोषी को सजा सुना दी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता गोविंद मिश्रा ने की।

फोरेंसिक जांच बनी सजा में सहायक

आरोपित को दोषी करार दिलाने में फोरेंसिक जांच की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस जांच में बालिका के आरोपों से जुड़े साक्ष्यों की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह और 12 साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए।

पत्नी बोली-करनी का मिला फल

दोषी की पत्नी ने बताया कि उसके पति को करनी का फल मिला है। बेटी के साथ ऐसा कृत्य करने वाले को इससे कम सजा होनी भी नहीं चाहिए थी।

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