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नामांकन से पहले खुलवाएं व्यय खाता

संसू सीतापुर नामांकन से पहले उम्मीदवार को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित खर्च इसी खाते से किया जाएगा। नामांकन के समय उम्मीदवार को खाता संख्या बतानी होगी। चुनाव खर्च के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने एलडीएम व डाक अधीक्षक को पत्र भेजकर खाता खोले जाने की व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Mar 2019 11:20 PM (IST)Updated: Sat, 23 Mar 2019 11:20 PM (IST)
नामांकन से पहले खुलवाएं व्यय खाता
नामांकन से पहले खुलवाएं व्यय खाता

सीतापुर : नामांकन से पहले उम्मीदवार को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित खर्च इसी खाते से किया जाएगा। नामांकन के समय उम्मीदवार को खाता संख्या बतानी होगी। चुनाव खर्च के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने एलडीएम व डाक अधीक्षक को पत्र भेजकर संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश तिवारी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव प्रचार में निर्धारित सीमा तक ही खर्च कर सकेंगे। प्रचार खर्च के लिए उम्मीदवार द्वारा एक अलग बैंक खाता नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले खोला जायेगा। नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी को इस बैंक खाते की संख्या की जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी बैंक खाते से करेंगे। निर्वाचन कार्यों पर खर्च किया जाने वाला सारा पैसा स्वयं की निधि सहित किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त निधि का ध्यान किये बिना, इसी बैंक खाते में जमा कराना होगा।

डीएम ने अग्रणी जिला प्रबन्धक व अधीक्षक डाकघर को पत्र भेजकर जनपद की समस्त बैंक/पोस्ट आफिस में निर्वाचन उद्देश्य से समर्पित खाता खोले जाने की व्यवस्था कर जानकारी देने का निर्देश दिया है। असामान्य तथा संदेहास्पद, नकद निकासी व धनराशि जमा किए जाने की जानकारी भी मुहैया कराएं।


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