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कायस्थ समाज ने कलम दवात का पूजन किया

कायस्थ समाज के जिला प्रभारी ललित श्रीवास्तव चंचल ने कायस्थ समाज को एकजुट करने का आह्वान किया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 12:26 AM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 12:26 AM (IST)
कायस्थ समाज ने कलम दवात का पूजन किया
कायस्थ समाज ने कलम दवात का पूजन किया

सीतापुर: कायस्थ समाज सीतापुर के पदाधिकारियों ने भगवान चित्रगुप्त मंदिर में सामूहिक कलम दवात पूजन किया। इस दौरान पुजारी सुरेंद्र श्रीवास्तव ने हवन पूजन संपन्न कराया। कायस्थ समाज के जिला प्रभारी ललित श्रीवास्तव चंचल ने कायस्थ समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। संजीव सक्सेना ने सर्वसमाज हेतु ऐसे ही प्रेरणादायी एवं शिक्षित कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा की गई। सामाजिक संगठन पहल के संस्थापक अध्यक्ष रचित निगम, प्रेम बिहारी लाल, डॉ. संतोष श्रीवास्तव, डॉ. सुभाष चंद्रा, केबी श्रीवास्तव आदि ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त कस्टम अधिकारी अजय अस्थाना ने मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया।

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मॉस्क जरूरी, बनाए रखें दो गज की दूरी

संसू, सीतापुर : सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर मॉस्क का प्रयोग जरूर करें। सरकारी कार्यालयों में भी बिना मॉस्क लगाए ना जाएं। दो गज की दूरी के नियम का पालन भी करना जरूरी है। इन नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी। एडीएम विनय पाठक ने जिले में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू करते हुए बिना मॉस्क के सार्वजनिक व सरकारी कार्यालयों में आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी अपराध की श्रेणी में शामिल हैं। किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन के समय उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियो की संख्या शासन की ओर से समय-समय पर जारी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार ही होगी। जिले के दुकानदार, बिना मास्क वाले ग्राहक को कोई भी सामान नहीं बेचेंगे। विदेश व अन्य जनपदों, महानगरों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने थाने में सूचना अवश्य देनी होगी। मॉस्क जरूरी, बनाए रखें दो गज की दूरी

संसू, सीतापुर : सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर मॉस्क का प्रयोग जरूर करें। सरकारी कार्यालयों में भी बिना मॉस्क लगाए ना जाएं। दो गज की दूरी के नियम का पालन भी करना जरूरी है। इन नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी। एडीएम विनय पाठक ने जिले में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू करते हुए बिना मॉस्क के सार्वजनिक व सरकारी कार्यालयों में आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी अपराध की श्रेणी में शामिल हैं। किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन के समय उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियो की संख्या शासन की ओर से समय-समय पर जारी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार ही होगी। जिले के दुकानदार, बिना मास्क वाले ग्राहक को कोई भी सामान नहीं बेचेंगे। विदेश व अन्य जनपदों, महानगरों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने थाने में सूचना अवश्य देनी होगी।


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