प्रधान, वीडीओ सहित तीन पर एफआइआर के आदेश
सीतापुर : लहरपुर के दरियापुर प्रधान, वीडीओ व पटल सहायक के विरुद्ध एफआइआर के लिए सीडी
सीतापुर : लहरपुर के दरियापुर प्रधान, वीडीओ व पटल सहायक के विरुद्ध एफआइआर के लिए सीडीओ ने बीडीओ को आदेश जारी कर दिए हैं। पीडी की जांच में पुष्टि हुई है कि इन लोगों ने मिलकर गांव के चयनित पात्रों के स्थान पर अन्य को आवास आवंटित करा दिए हैं। इन आवासों के निर्माण को जारी धनराशि प्रधान, वीडीओ व पटल सहायक से वसूलने आदेश हो गए हैं। साथ ही ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश हैं।
जांच में स्पष्ट हुआ है कि प्रधान के साथ दुरभिसंधि कर पात्र व्यक्ति के स्थान पर दूसरे लोगों को आवास दिलाया गया। इसमें प्रधान राम लखन वर्मा, ग्राम अधिकारी नौशाद अली, पटल सहायक मुसीरुद्दीन खां व ऑपरेटर महफूज आलम दोषी हैं। इन दोषियों में डीएम ने प्रधान, ग्राम अधिकारी व पटल सहायक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवास बनाने को दी गई धनराशि में प्रधान व ग्राम अधिकारी से 40-40 प्रतिशत व पटल सहायक से 20 प्रतिशत रकम वसूली के आदेश हैं। यही नहीं आरोपी ऑपरेटर को ब्लैक लिस्ट कर उसकी सेवाएं समाप्त के निर्देश हुए हैं। ये आदेश डीएम ने सीडीओ को दिए हैं। सीडीओ ने बताया कि डीएम के आदेश के क्रम में जांच आख्या बीडीओ को भेजकर अनुपालन के निर्देश जारी किए गए हैं।
इस तरह खुला मामला
4 सितंबर को लहरपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में गांव के हरेश व रमेश ने डीएम के सामने पेश होकर प्रधान व अन्य की करतूत बताई। फिर डीएम ने तुरंत पीडी को दरियापुर गांव में जांच को भेजा। पड़ताल में पीडी ने पाया कि हरेश की आइडी 2185829 है, इनके स्थान पर महेश को आवास दिया गया है। रमेश पुत्र शत्रोहन की आइडी 2169167 है, इनकी जगह रमेश पुत्र छैलू को आवास बनाने को धनराशि दी गई है। बोले जिम्मेदार
दरियापुर प्रधान व अन्य लोगों के विरुद्ध एफआइआर के संबंध में मुझे अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं।
राजेश कुमार पांडेय, बीडीओ-लहरपुर