UPPCL: यूपी के इस जिले में किसानों को मुफ्त में मिलेगी बिजली, 31 जुलाई तक करना होगा आवेदन
एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप किसानों को किसानों को मुफ्त बिजली देने का आदेश शासन ने किया है लेकिन छूट का लाभ लेने के लिए किसानों को बकाया बिल जमा करना होगा। किसानों की सहूलियत के लिए विभाग की ओर से एक मुश्त समाधान योजना की पहल की गई है। ताकि नलकूप संचालकों को परेशान न होना पड़े। किसान 31 जुलाई तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
संवाद सूत्र, सीतापुर। ब्याज में छूट व मुफ्त बिजली लेने में निजी नलकूप संचालकों को विभाग ने एक और मौका दिया है। अब किसान 31 जुलाई तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले यह तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप किसानों को किसानों को मुफ्त बिजली देने का आदेश शासन ने किया है, लेकिन छूट का लाभ लेने के लिए किसानों को बकाया बिल जमा करना होगा।
किसानों की सहूलियत के लिए विभाग की ओर से एक मुश्त समाधान योजना की पहल की गई है। ताकि नलकूप संचालकों को परेशान न होना पड़े। जिले में 11768 निजी नलकूप का संचालन करने वाले किसान हैं। इसमें से 3376 ने अपना पंजीकरण करा लिया है।
मुफ्त बिजली के लिए यह जरूरी
- निजी नलकूप संचालक योजना का लाभ लेने के लिए तब ही पात्र होंगे जब उनका बकाया बिल शून्य होगा।
- नलकूप पर मीटर स्थापित होना अनिवार्य है।
- नलकूप का लोड 10 हार्सपावर (एचपी) है तो प्रति महीने 1045 यूनिट खपत पर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे अधिक खपत होने पर अतिरिक्त खपत का निर्धारित टैरिफ के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा।
- 10 एचपी से अधिक लोड होने पर फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत छूट रह जाएगी।
मुख्य अभियंता विवेक अस्थाना ने बताया कि किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है। योजना से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए 31 जुलाई तक एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना की तिथि बढ़ा दी गई है। किसान निश्शुल्क बिजली का लाभ पाने के लिए अपना पुराना बकाया जमा करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें।
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