कृषि यंत्रों पर भारी छूट लाभ लें किसान
सीतापुर : फसल अवशेष प्रबंधन योजना में बिना पंजीकृत किसानों को भी कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा
सीतापुर : फसल अवशेष प्रबंधन योजना में बिना पंजीकृत किसानों को भी कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इन किसानों को एक या दो कृषि यंत्र की खरीद पर कुल मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह जो किसान पंजीकृत हैं उन्हें हाय¨रग सेंटर की स्थापना का मौका दिया जा रहा है। उप कृषि निदेशक अर¨वद मोहन मिश्र ने बताया कि जो किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं या फिर ऐसे लोग जो अभी तक पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। वह भी इन यंत्रों की खरीद के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। फिर अधिकृत विक्रेताओं से अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी औपचारिक चयन पत्र के खरीद सकते हैं। एक या दो यंत्र खरीदने वाले किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि तीन या इससे भी अधिक यंत्र खरीदने वाले किसानों को 10 लाख रुपये तक के कस्टम हाय¨रग सेंटर की स्थापना कराई जा सकती है। इसमें संबंधित किसानों के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है। इसके तहत किसान सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैपी सीडर, रोटरी स्लैशर, रिवर्सेबुल एमबी प्लाऊ, रोटावेटर, जीरो टिल, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, पैडी स्ट्रा चापर, मल्चर एवं स्प्रेडर यंत्र ही खरीद सकते हैं।
मंगलवार तक मौका
यंत्रों की खरीद के बाद संबंधित किसानों को उप कृषि निदेशक कार्यालय खैराबाद में बिल जमा करना होगा। फिर किसानों को 10 रुपये के स्टांप पत्र पर प्रमाण देना रहेगा कि उसने इन कृषि यंत्रों को खरीदा है। यदि सत्यापन में संबंधित किसान के पास कृषि यंत्र नहीं पाए जाते हैं तो सक्षम अधिकारी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। ये सुविधा 6 नवंबर मंगलवार तक रहेगी। इस तारीख के बाद कार्यालय में जो बिल किसानों द्वारा जमा किए जाएंगे, वे मान्य नहीं होंगे।