कचहरी में बिना काम के घूमना नहीं होगा आसान
जिला एवं सत्र न्यायालय सभागार में मंगलवार को न्यायिक प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई।
सिद्धार्थनगर : जिला एवं सत्र न्यायालय सभागार में मंगलवार को न्यायिक, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। सुरक्षा समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। सुरक्षा संबंधित कई बिदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। न्यायालय परिसर में बगैर काम के घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की संस्तुति प्रदान की गई। अधिवक्ताओं के प्रवेश पास बनाने की अंतिम तिथि घोषित किया गया। 31 जनवरी तक अधिवक्ता पास बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिला जज प्रेमनाथ ने कहा कि कचहरी की की सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। अत्याधुनिक मशीनों से जांच के बाद ही कोई परिसर में प्रवेश करे। हथियार के साथ प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। न्यायालय सुरक्षा में लगे जवान ही असलहा के साथ जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यहीं नहीं गेट नंबर एक पर अंदर जाने वाले का पूरा नाम व पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। अधिवक्ता भी पास दिखाने के बाद ही प्रवेश पाएंगे। मुंशी व वेडरों का भी पास बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय ढुल, सीओ सदर दिलीप कुमार सिंह, एसओ सदर आरबी सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी न्यायालय बाबूलाल आदि मौजूद रहे। फायरआर्म फ्री जोन घोषित
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय को फायरआर्म फ्री जोन (अग्न्यायुध मुक्त क्षेत्र) घोषित किया। अब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के असलहा को लेकर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह आदेश बाहृय न्यायालय बांसी व डुमरियागंज में भी लागू होगी। न्यायालय परिसर में आने वाले थानेदार, दारोगा भी अपने सरकारी असलहे को लेकर कोर्ट में नहीं प्रवेश कर सकेंगे। इनके हमराही परिसर से बाहर रहेंगे। थानेदार व दारोगा का सरकारी असलहा न्यायालय पुलिस चौकी में जमा किया जाएगा। पास बनवाने के लिए लगी लाइन
प्रवेश पास बनवाने के लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की लाइन लगी रही। कागजात जमा करने की अंतिम तिथि घोषित होने के बाद अधिवक्ता प्रवेश पास बनवाने के लिए लगे रहे। काउंटर पर दिन भर लाइन समाप्त नहीं हुई।