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लामबंद हुए कोटेदार, मांगों को लेकर उठाई आवाज

सिद्धार्थनगर : चार सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील क्षेत्र के कोटेदार भी लामबंद हो गए हैं। सोमवार को फे

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 11:09 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 11:09 PM (IST)
लामबंद हुए कोटेदार, मांगों को लेकर उठाई आवाज
लामबंद हुए कोटेदार, मांगों को लेकर उठाई आवाज

सिद्धार्थनगर : चार सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील क्षेत्र के कोटेदार भी लामबंद हो गए हैं। सोमवार को फेयर प्राइज शाप डीलर्स फेडरेशन के तत्वावधान में बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेताओं ने तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। बाद में एसडीएम को ज्ञापन देते हुए चेतावनी दी गई, कि अगर उनकी मांगों नहीं मानी गई, तो वह लोग इस माह का खाद्यान्न नहीं उठाएंगे।

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तहसील अध्यक्ष सत्य प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई में दर्जनों की संख्या में उचित दर विक्रेता तहसील प्रांगण में पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों का कहना था, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक 2013 के अन्तर्गत होम डिलीवरी का प्राविधान है, जो लागू नहीं किया गया है। कोटेदारों का मानदेय 25 हजार रुपया करने व अन्य प्रदेशों की भांति कमीशन 200 रुपया प्रति ¨क्वटल देने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के अन्तर्गत वसूली की व्यवस्था दी गई है, अतएव राशन दुकानों पर लगने वाली धारा 3/7 स्थगित किया जाए, क्योंकि इस धारा का भय दिखाकर शोषण किया जाता है। राशन की दुकानों से ग्राम पंचायतों का वर्चस्व/अधिकार समाप्त किया जाए। वक्ताओं ने एक स्वर में इन मांगों को पूरा करने की मांग की। कहा कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर वे लोग खाद्यान्न नहीं उठाएंगे। रविशंकर, नितिन तिवारी, अहमद अली, शोभानाथ, सुभाषचंद्र, हरिराम, उमाशंकर, पल्टू राम, रामधनी, रमेश चंद्र, राम हरख, वासुदेव, प्रभावती, राम मूरत, विजय, राम केवल, मोल्हू, रोशन, असलम आदि उचित दर विक्रेताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। आपूर्ति विभाग ने सोमवार को एक कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। दुकान के लाइसेंस को निरस्त किया गया। आरोपित कोटेदार का नाम बढ़नी ब्लाक के ग्राम पंचायत खैरा निवासी दशरथ है। कोटेदार पर सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने का आरोप है।

बढ़नी ब्लाक के ग्राम पंचायत खैरा के कोटेदार के खिलाफ आपूर्ति विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया। विभाग ने आरोप लगाया कि कोटेदार ने 17 सितंबर को सरकारी खाद्यान्न खुले बाजार में बेच दिया था। तहसील प्रशासन के निर्देश पर कठेला चौकी की पुलिस ने एक दुकानदार के यहां से खाद्यान्न भी बरामद किया था। तहसील ने रिपोर्ट डीएम के पास भेजी। डीएम कुणाल सिल्कू ने मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया। आपूर्ति निरीक्षक बढ़नी सीपी राव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में एसडीएम शोहरतगढ़ अनिल कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत खैरा के कोटेदार के खिलाफ शोहरतगढ़ थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोटेदार के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है।


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