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शेर-तेंदुआ ने ली जान तो मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

जंगली जीवों के हमले में मानव जीवन मूल्य में शासन से थोड़ी सी सहूलियत हुई है। इनके हमले को राज्य आपदा घोषित किया गया है। ऐसे में हमले के दौरान किसी व्यक्ति की मौत होने पर सहायता राशि के लिए बार- बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बल्कि यह राशि तत्काल मृतक के परिजनों को दे दी जाएगी

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Nov 2018 09:48 PM (IST)Updated: Fri, 09 Nov 2018 09:48 PM (IST)
शेर-तेंदुआ ने ली जान तो मिलेगा 5 लाख का मुआवजा
शेर-तेंदुआ ने ली जान तो मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

सिद्धार्थनगर : जंगली जीवों के हमले में मानव जीवन मूल्य में शासन से थोड़ी सी सहूलियत हुई है। इनके हमले को राज्य आपदा घोषित किया गया है। ऐसे में हमले के दौरान किसी व्यक्ति की मौत होने पर सहायता राशि के लिए बार- बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बल्कि यह राशि तत्काल मृतक के परिजनों को दे दी जाएगी। शेर-तेंदुआ और अन्य वन्य जीव के हमले से यदि किसी की जान जाती है तो शासन मोचक निधि से पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता राशि मुहैया कराएगा।

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इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पवन कुमार ने सभी जिलों को भेजे पत्र में हालिया शासनादेश का हवाला दिया है। कहा है कि वन्य जीव के आक्रमण से मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत की जाएगी। बता दें कि प्रदेश विभिन्न जिलों में आये दिन लोग जंगली जीवों के हमले का शिकार होते हैं। मौत के बाद परिजनों को वन विभाग, राजस्व का लगातार चक्कर लगाना पड़ता है। इसके बाद रिपोर्ट सही हुई तो शासन स्तर पर स्वीकृति मिलने के बाद कहीं जाकर परिजनों को पांच लाख रुपये की मोचक राशि मिल पाती है। राज्य सरकार ने इसे हाल में राज्य आपदा घोषित किया है। इससे जिलाधिकारी बाढ़, वर्षा, सूखा की भांति तत्काल पीड़ित परिवार को मदद कर सकेंगे। सहायता के जरिये दी जाने वाली धनराशि बड़ी होने के कारण वन विभाग एक लाख रुपये विभागीय बजट से राजस्व विभाग को देगा।

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इन्हें घोषित किया गया है जंगली जीव

शेर, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भेड़िया, गैंडा, हाथी, जंगली सुअर

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जिले में है जंगली सुअर का उत्पात

जिले जंगली जीव का उत्पात चरम पर है। बांसी के ग्रामीण अंचल से आये दिन जंगली जीवों के हमले की शिकायत आती रहती है। जिला चिकित्सालय में प्रतिमाह 30 से 40 व्यक्ति जंगली सुअर के हमले का शिकार पहुंचता है।

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सरकार की तरफ से एक सराहनीय पहल की गई है। इससे लोगों को सुविधा होगी। धनराशि वही है, पर राज्य आपदा घोषित होने से पीड़ित को तत्काल मदद मिल सकेगी।

केके ¨सह

चीफ कंजरवेटर, वन शासन ने मानव-वन्य जीव संघर्ष को राज्य आपदा घोषित किया है। अब हमले में जान गवां चुके लोगों के परिजनों को त्वरित सहायता राशि पांच लाख रुपये मिलेगी। इसके लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है।

डा. धर्मवीर ¨सह

पुलिस अधीक्षक


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