मासूम छात्रा से प्रधानाध्यापक ने की छेड़खानी, मुकदमा
प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़खानी करने वाले प्रधानाध्यापक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित को निलंबित भी कर दिया गया।
सिद्धार्थनगर : प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़खानी करने वाले प्रधानाध्यापक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित को निलंबित भी कर दिया गया।
उसका बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो की छात्रा है। छुट्टी होने के बाद प्रधानाध्यापक ने उसे रोक लिया और कमरे में ले जाकर छेड़खानी की। मैदान में खेल रहे गांव के तीन बच्चों ने जब यह हरकत देखी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। पिता की शिकायत के बाद भी पुलिस ने घटना का संज्ञान नहीं लिया।
गुरुवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डा. सतीश चंद्र द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला निगरानी समिति की बैठक में इस मुद्दे की चर्चा की और जिलाधिकारी दीपक मीणा व पुलिस अधीक्षक विजय ढुल को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद आरोपित के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। बीएसए डा. सूर्यकांत त्रिपाठी ने शाम को प्रधानाध्यापक दिनेश जायसवाल को निलंबित कर दिया। मंत्री ने कहा कि ऐसे थानेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो तुरंत मामले को संज्ञान में नहीं लेते। सीओ सदर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।