तीन वर्ष की सजा, दो हजार अर्थदंड
अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी रामचन्द्र यादव ने बुधवार को अनुसूचित उत्पीड़न में अभियुक्तों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सिद्धार्थनगर: अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी रामचन्द्र यादव ने बुधवार को अनुसूचित उत्पीड़न में अभियुक्तों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के परसा देवाइचपार निवासी रमई ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए गांव निवासी कुतुबुल्लाह, सईद के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत ढेबरूआ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन के तरफ से सुबास अभियोजन अधिकारी ने केस को संदेह से परे साबित कर अभियुक्तों के लिए कठोर दंड की मांग किया था।