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श्रावस्ती : दोषी को छह अलग-अलग मामलों में सुनाई सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Published: Sat, 01 Aug 2026 05:14 PM (GMT+05:30)

श्रावस्ती की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भिनगा निवासी गिरीश बहेलिया को छह अलग-अलग मामलों में कारावास और अर्थदंड की सजा ...और पढ़ें

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HighLights

  1. गिरीश बहेलिया को छह अलग-अलग मामलों में सजा।

  2. साइकिल चोरी, मारपीट, धमकी और अन्य अपराध शामिल।

  3. अवैध हथियार रखने वाले पेशकार को भी सजा।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। छह अलग-अलग मामलों के दोषी भिनगा नगर के हनुमानगढ़ी मुहल्ला निवासी गिरीश बहेलिया को एसीजेएम/एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रद्युम्न कुमार मिश्रा ने अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी महेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि एसीजेएम/एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दोषी भिनगा नगर के हनुमानगढ़ी मुहल्ला निवासी गिरीश बहेलिया को साइकिल चोरी व मारपीट करने के मामले में एक वर्ष नौ माह 11 दिन का कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन वर्ष 10 माह 22 दिन के कारावास की सजा सनुाई।

इसी तरह, गाली-गलौज व मारपीट के मामले में तीन वर्ष 10 माह 22 दिन का कारावास व 500 रुपये अर्थदंड, चोरी की नीयत से घर में घुसकर चाकू के बल पर धमकी देने के दो मामले में तीन वर्ष 11 माह 14 दिन का कारावास, बीएसएनएल कार्यालय का ताला तोड़कर कंप्यूटर चोरी करने के मामले में तीन वर्ष 11 माह 14 दिन व कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड, चोरी की योजना बनाने के मामले में तीन वर्ष चार माह के कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।


दोषी को नौ माह 27 दिन की सजा
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अवैध कट्टा व कारतूस रखने के दोषी हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के गयादत्तपुरवा गांव निवासी पेशकार को एसीजेएम/एफटीसी ने नौ माह 27 दिन के कारावास की सजा सुनाई तथा 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।