कृषि यंत्र खरीदें और लें 80 फीसदी तक अनुदान
श्रावस्ती : उन्नतशील खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से लैस करने की तैयारी
श्रावस्ती : उन्नतशील खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से लैस करने की तैयारी है। इसके तहत आठ प्रकार के कृषि यंत्र क्रय करने पर 80 फीसदी तक अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। दो यंत्र खरीदने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तीन अथवा इससे अधिक यंत्र खरीदने वाले कृषकों को 10 लाख तक के कस्टम हाय¨रग सेंटर की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कृषि विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
कृषि विभाग की ओर से संचालित योजना प्रमोशन ऑफ एग्री कल्चर मैकेनाइजेशन फार इनसीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू के तहत कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को महत्वपूर्ण कृषि यंत्रों के खरीद पर भारी छूट देने की तैयारी है। इसके तहत छह नवंबर तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत यंत्रों की खरीद कर बिल अपलोड करनी होगी।
इन यंत्रों के खरीद पर है अनुदान सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम कंबाइन हार्वेस्टर के साथ, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चापर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/कटर कम स्प्रेरडर, रोटरी स्लेशर, रिवरसेविल एमबी प्लाऊ, जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रोटावेटर यंत्रों की खरीद पर नियमानुसार अनुदान देय होगा।
क्या है पूरी प्रक्रिया
किसान को यंत्र क्रय करने के बाद बिल उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा। उप कृषि निदेशक की ओर से स्टांप पेपर पर यंत्रों को क्रय किए जाने के संबंध में कृषक से अंडरटेकिंग ली जाएगी। इसके बाद 24 घंटे के अंदर उपकृषि निदेशक इसे अपलोड करेंगे। जो कृषक पहले से पंजीकृत नहीं हैं। उनको भी तत्काल पंजीकृत करते हुए अभिलेख अपलोड कर नियमानुसार बिल संयुक्त कृषि निदेशक की लॉगिन पर अनुदान धनराशि किसान के खाते में भेजने के लिए हस्तांतरित की जाएगी। बिल अपलोड होने के एक माह के भीतर यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।