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योजना को जानें, गरीबी में भी पूरी होगी पढ़ाई

श्रावस्ती: गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता तथा वृद्धजनों की मदद के लिए समाज कल्याण विभाग की

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 May 2018 11:36 PM (IST)Updated: Mon, 21 May 2018 11:36 PM (IST)
योजना को जानें, गरीबी में भी पूरी होगी पढ़ाई
योजना को जानें, गरीबी में भी पूरी होगी पढ़ाई

श्रावस्ती: गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता तथा वृद्धजनों की मदद के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से योजनाएं चलाई जाती हैं। वृद्धावस्था पेंशन के अलावा पारिवारिक लाभ योजना छात्रवृत्ति, वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं वृद्धा आश्रमों का संचालन, अत्याचार उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता, आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन तथा छात्रावासों का संचालन किया जाता है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्ते तय हैं। जानकारी के अभाव मे पात्रजन लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं।

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वृद्धावस्था पेंशन योजना

60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिलता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की वार्षिक आय 46080 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460 रुपये से कम होना चाहिए। इस योजना में 60 से 79 वर्ष तक की आयु तक वृद्धजनों को 300 रुपये प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर 500 रुपये प्रतिमाह की दर से त्रयमासिक किस्तों में पेंशन का भुगतान किया जाता है। पात्र वृद्धजन इसके लिए एसएसटीवाई यूपी.जीओवी.इन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पारिवारिक लाभ योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो उसकी मृत्यु की दशा में परिवार को 30 हजार रुपये की एक मुश्त सहायता दिए जाने का प्राविधान है। इसमें 66.66 प्रतिशत केंद्र तथा 33.34 प्रतिशत राज्य का अंश होता है। इस योजना में धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में डीएम को टीआर-27 से धन आहरित कर भुगतान करने के निर्देश हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा। इसके लिए तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की जांच के बाद पात्रता तय होने पर भुगतान किए जाने का प्राविधान है।

छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश सरकार की ओर से कक्षा नौ व इससे ऊपर के सभी छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। छात्रवृत्ति स्वीकृत एवं वितरण का समस्त कार्य इंटरनेट प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग व कोषागार को डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध कराए गए हैं। छात्रवृत्ति के भुगतान में पीएफएमएस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। छात्रवृत्ति योजना के लिए सामान्य वर्ग कक्षा नौ व 10 की पात्रता में अभिभावक की आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए पात्रता में अभिभावक की अधिकतम आय सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर-18004190001 से विस्तार से जानकारी ली जा सकती है।

क्या कहते हैं अधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी राकेश रमन ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन जनसेवा केंद्रों से आसानी से किए जा सकते हैं। आवेदक की पात्रता की जांच के बाद योजना का लाभ दिया जाता है। सभी पटलों पर पटल सहायक तैनात हैं। समस्या होने पर पटल सहायकों से संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है।


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