कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुआ भिनगा आधा शहर
14 दिनों में नया मरीज न मिलने के बाद दी गई राहत खुलेंगी दुकानें
संसू, श्रावस्ती: दीवानी न्यायालय भिनगा में ड्यूटी के दौरान चिकित्सक व न्यायिक कर्मी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत लॉक कर दिया गया था। 14 दिनों में इस क्षेत्र में नया संक्रमित न मिलने से इसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। निर्धारित क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की भी छूट दे दी गई है।
एसडीएम भिनगा प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि 22 जून को न्यायिक कर्मी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दीवानी न्यायालय से 250 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्वास्थ्य टीम ने क्षेत्र के लोगों का रैंडमली सैंपल लेकर जांच करवाया। इसमें कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। इस प्रकार 14 दिन की अवधि पूरी होने के बाद भिनगा नगर के नई बाजार में पतंजलि चिकित्सालय से ईदगाह तिराहे तक तथा पुरानी बाजार में पुरानी पुलिस चौकी से ईदगाह तिराहे तक के क्षेत्र को बफर जोन निर्धारित कर दिया गया है। अब यहां आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दवा, दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा अन्य दुकानें रोस्टर के अनुसार खोली जा सकेंगी। क्षेत्र में सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्यालय खुलेंगे, लेकिन यहां मास्क पहनना व शारीरिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा। बफर जोन से बाहर से आने वाले वाहनों के पार्किंग की अनुमति नहीं रहेगी।