बिना स्ट्रा मेकर सिस्टम के नहीं चलेंगी कंबाइन
कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्रों का किया भ्रमण कई कंबाइन मालिकों को खेतों में पहुंचकर दिया गया नोटिस
श्रावस्ती : जिले में बिना एसएमएस (स्ट्रा मेकर सिस्टम) के कंबाइन चलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी कंबाइन संचालक बिना एसएमएस के कंबाइन चलाते पाया गया तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान खेतों में पहुंचकर कई कंबाइन मालिकों को नोटिस दिया गया।
कृषि उपनिदेशक कमल कटियार ने बताया कि अगेती बोई गई धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग धान की फसल काटने में किया जा रहा है। वर्तमान समय में कंबाइन से धान की कटाई के दौरान कंबाइन के साथ एसएमएस लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसकी निगरानी के लिए डीएम की ओर से न्याय पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। नोडल अधिकारी अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए मानीटरिग करेंगे। कोई भी कंबाइन बिना एसएमएस के चलने न मिले। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तरीय निगरानी समितियां भी गठित की जा रही हैं। किसी भी दशा में क्षेत्र में पराली न जलने पाए। शासन की ओर से पराली जलाए जाने पर 2500 से 15000 रुपये तक अर्थदंड का प्राविधान किया गया है। किसान पराली जलाते पाए गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और विभागीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। बुधवार को कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जमुनहा क्षेत्र के भगवानपुर, गौसपुर, लक्ष्मनपुर, भेलागांव समेत अन्य गांवों का भ्रमण कर कंबाइन मालिकों को खेतों में पहुंचकर नोटिस दी। स्थानीय किसानों को पराली न जलाने व पराली से खाद बनाने के लिए प्रेरित किया।