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54 अधिकारी पूरी रात गांवों में कर रहे पहरेदारी

प्रतिबंध के बावजूद फसल अवशेष जलाने वाले 46 किसानों

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 12:27 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 12:27 AM (IST)
54 अधिकारी पूरी रात गांवों में कर रहे पहरेदारी
54 अधिकारी पूरी रात गांवों में कर रहे पहरेदारी

श्रावस्ती : प्रतिबंध के बावजूद फसल अवशेष जलाने वाले 46 किसानों पर अब तक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम पूरी रात गांवों में पहरेदारी कर रही है। 54 अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है।

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प्रभारी उपकृषि निदेशक आरपी राना ने बताया कि एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) द्वारा फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण फैलता है। भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके दुष्परिणाम हमारी आने वाली पीढि़यों को झेलना पड़ेगा। फसल अवशेष न जलाएं तो भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। भूसा, पुवाल बनाने से मवेशियों को भी आहार की आपूर्ति होती है। एक बार फसल अवशेष जलाने पर अर्थदंड तथा घटना की पुनरावृत्ति होने पर कारावास का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि जिले में फसल अवशेष जलाने वाले जाने 46 किसानों के विरूद्ध विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है।


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