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बाल विवाह रोकथाम पर आयोजित हुई गोष्ठी

संसू मल्हीपुर (श्रावस्ती) महिला एवं बाल अधिकार मंच की ओर से मल्हीपुर थाना परिसर में बाल ि

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 May 2019 10:37 PM (IST)Updated: Wed, 15 May 2019 06:32 AM (IST)
बाल विवाह रोकथाम पर आयोजित हुई गोष्ठी
बाल विवाह रोकथाम पर आयोजित हुई गोष्ठी

संसू, मल्हीपुर (श्रावस्ती) : महिला एवं बाल अधिकार मंच की ओर से मल्हीपुर थाना परिसर में बाल विवाह रोकथाम के लिए गोष्ठी आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडेय ने की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह अपराध है।

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थानाध्यक्ष ने कहा कि बाल विवाह अपराध है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों जाकर ग्रामीणों को इस विषय पर जागरूक करना बहुत जरूरी है। बाल विवाह कानून के अंतर्गत लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होने पर उनका विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर यह अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में शादी करने से मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में बाधा पड़ती है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर बाल विवाह की सूचना मिलती है तो आप तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस चौकी पर इसकी सूचना दें। पुलिस ऐसा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करेगी। महिला समाख्या की नीलम ने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा फुलरहवा व घोलियाकला गांव में महिला समिति द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कराई गई है।


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