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पराली जलाने में 63 किसानों पर मुकदमा दर्ज

अगर कोई किसान खेतों में पराली जलाते पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 11:09 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 11:09 PM (IST)
पराली जलाने में 63 किसानों पर मुकदमा दर्ज
पराली जलाने में 63 किसानों पर मुकदमा दर्ज

संसू, भिनगा(श्रावस्ती): खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब तक कुल 63 किसानों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, जबकि 52 किसानों को फसल अवशेष जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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उप कृषि निदेशक आरपी राना ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से खेतों में फसल अवशेष जलाने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। खेतों में फसल अवशेष जलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जबकि फसल अवशेष न जलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि खेत में फसल अवशेष जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये, जबकि दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए पांच हजार प्रति घटना व पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपये अर्थ दंड का प्रावधान है। दूसरी बार पुनरावृत्ति करने पर कारावास का भी प्रावधान है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले में अब तक 63 किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 52 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि खेतों में फसल अवशेष न जलाएं।


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