दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की जेल
गिलौला थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में लगभग 10 वर्ष पूर्व हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 22 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम तेज प्रताप तिवारी ने मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गिलौला थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में 24 मार्च 2009 की रात एक परिवार में सभी लोग घर के आंगन में टेलीविजन पर सीडी कैसेट से सिनेमा देख रहे थे।
श्रावस्ती: गिलौला थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में लगभग 10 वर्ष पूर्व हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 22 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम तेज प्रताप तिवारी ने मामले की सुनवाई के बाद सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गिलौला थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में 24 मार्च 2009 की रात एक परिवार में सभी लोग घर के आंगन में टेलीविजन पर सीडी कैसेट से सिनेमा देख रहे थे। फिल्म देखते-देखते युवती आंगन में ही सो गई। देर रात फिल्म समाप्त होने के बाद परिवार के अन्य सदस्य कमरे में सोने चले गए। इसके बाद गांव का ही ननकू पुत्र बेचे घर में घुस आया और आंगन में सो रही युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार मौर्य ने की। मामले के विचारण के बाद एडीजे ने सजा सुनाई है।