विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 25, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बकाया वसूली में शिथिलता पर भड़के एक्सइएन

By JagranEdited By:
Published: Thu, 25 Nov 2021 11:01 PM (IST)

एकमुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत उपकेंद्रों पर लगे बकाया वसूली शिविरों का एक्सइएन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ...और पढ़ें

बकाया वसूली में शिथिलता पर भड़के एक्सइएन
बकाया वसूली में शिथिलता पर भड़के एक्सइएन

शामली, टीम जागरण। एकमुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत उपकेंद्रों पर लगे बकाया वसूली शिविरों का एक्सइएन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बकाया वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर मातहतों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न होने पर तनख्वाह रोकने की चेतावनी दी है।

गुरुवार को अधिशासी अभियंता चतुर्थ रविंद्र प्रकाश एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया वसूली के लिए लगाए जा रहे शिविरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से गांव तितरवाड़ा, झाड़खेड़ी, भूरा व कंडेला में विद्युत उपकेंद्रों पर बकाया वसूली की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने यहां तैनात अवर अभियंताओं और संविदाकर्मियों को आड़े हाथों लिया। एक्सईएन ने बताया कि विभाग द्वारा नलकूप व घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत विद्युत उपकेंद्रों एवं घनी आबादी वाली जगहों पर कैम्प आयोजित कर वसूली कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र के कुछ शिविरों का गुरुवार को सघन निरीक्षण किया गया। बकाया वसूली में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। अधीनस्थ अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, बकाया वसूली की स्थिति में सुधार न होने पर तनख्वाह रोकने तथा उच्चाधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए रिपोर्ट प्रेषित करने की चेतावनी दी गई है। साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा। सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

गुरुवार को सहायक श्रमायुक्त डा. संतोष अग्रहरि ने बताया कि जिलेभर में सभी व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी का पालन करना जरूरी होगा। जनपद के सभी बाजारों उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के प्रावधान लागू हैं। सभी व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी के दिन साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक बंदी में यदि दुकान खुली मिलेगी तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गत रविवार को शहर के कई व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया। इसलिए सभी व्यापारियों से अपील है कि नियमों का पालन करना सभी को जरूरी होगा। सभी व्यापारी नियमों का पालन करें।