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एक अक्टूबर से ईंधन लेने को वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र जरूरी, ANPR कैमरे न लगाने पर कैंसिल होंगे पेट्रोल पंपों के लाइसेंस

By Abhishek Kaushik Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Tue, 22 Sep 2026 07:21 PM (IST)

Shamli News: शामली जिला प्रशासन ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी स्टेशनों पर सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एएनपीआर कैमरे ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो

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HighLights

  1. शामली के एनसीआर में होने से सभी पेट्रोल पंपों के लिए आपूर्ति विभाग ने जारी किए आदेश

  2. 30 सितंबर तक नियम का पालन न होने पर गाज, 1 अक्टूबर से 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम लागू।

जागरण संवाददाता, शामली। अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी स्टेशनों की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने तय समयसीमा के भीतर आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन (ANPR) कैमरे अनिवार्य कर दिए हैं। वहीं स्पष्ट किया कि आठ दिन के भीतर कैमरे न लगाने वाले पंप संचालकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव निरस्त कर दिए जाएंगे।

सभी पेट्रोल पंपों पर 30 सितंबर तक एएनपीआर कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही एक अक्टूबर से नो वैलिड पीयूसीसी, नो फ्यूल (वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं) नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किए है। इसके तहत स्पष्ट किया कि आपूर्ति विभाग की जांच में सामने आया है कि पेट्रोल पंपों पर कैमरे नहीं लगाए गए है।

कई रिटेल आउटलेट्स द्वारा अभी तक इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। विभाग का दावा है कि जिले की तहसील शामली, कैराना और ऊन क्षेत्र में कुल 62 पेट्रोल पंप संचालित किए जा रहे है। नियम के अनुसार प्रत्येक पेट्रोल पंप पर अब अनिवार्य रूप से कैमरे लगाए जाएंगे।

जिला पूर्ति विभाग की ओर से समस्त पंप संचालकों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत अपने परिसरों में एएनपीआर कैमरे स्थापित करवाएं। वहीं आमजन की जागरूकता के लिए नो वैलिड पीयूसीसी, नो फ्यूल से संबंधित बैनर पोस्टर आदि मुख्य रूप से से प्रदर्शित करें।

महकमे ने साफ कर दिया है कि यदि आगामी एक अक्टूबर से जांच के दौरान किसी भी पंप पर एएनपीआर कैमरे लगे हुए नहीं मिले तो पेट्रोल और डीजल बिक्री लाइसेंस की शर्तों के तहत तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इन्होंने कहा...

जिले के पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे हर हाल में लगवाए जाए। आगामी 30 सितंबर तक सभी पेट्रोल पंपों पर कैमरे नहीं लगे, तो एक अक्टूबर से जांच शुरू की जाएगी। इस दौरान जिस पेट्रेाल पंप पर कैमरे लगे नहीं मिले तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। सभी संचालक तय समयसीमा के भीतर कैमरों की स्थापना और नो पीयूसी, नो फ्यूल का प्रचार-प्रसार भी करें।
-अंकुर यादव, जिला पूर्ति अधिकारी, शामली