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अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी दे नाबालिग से किया सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

Published: Fri, 14 Nov 2025 04:41 AM (IST)

कोर्ट ने 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो आरोपियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास और 55-55 हजार ...और पढ़ें

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संवाद सूत्र, कैराना। 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दो आरोपितों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 55-55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपितों ने किशोरी के अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर घटना को अंजाम दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने झिंझाना थाने पर चार साल पहले मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने दो युवकों पर उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के डरा-धमकाकर अश्लील फोटो खींचने का आरोप लगाया था।

क्या है आरोप?

आरोप है कि दोनों ने फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। उसने शादी के लिए अपनी पुत्री का रिश्ता कर दिया, लेकिन आरोपितों ने वहां पर अश्लील फोटो भेजकर उसका रिश्ता तुड़वा दिया था। पीड़िता ने अपने बयान में आरोप की पुष्टि की।

पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में दोनों आरोपित जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो विशेष सीमा वर्मा की अदालत में विचाराधीन था।

गुरुवार को न्यायालय ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के बाद आरोपितों को किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 55-55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अदालत ने अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।

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