जिला न्यायालय से नाहिद की जमानत अर्जी खारिज
अग्रिम जमानत के लिए लगाई थी अर्जी दो मामलों में खारिज एक पर फैसला सुरक्षित संवाद सूत्र कैराना अधिकारियों से उलझने पर सपा विधायक नाहिद हसन बुरी तरह से कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। विधायक की ओर से जिला न्यायालय में लगवाई गई दो अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज शिव?मणि शुक्ल ने खारिज कर दिया हैं। इसके अलावा एक अन्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया हैं।
शामली, जेएनएन। एसडीएम व सीओ से अभद्रता करने के मामले में सपा विधायक नाहिद हसन कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। विधायक की ओर से जिला न्यायालय में लगवाई गई दो अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज शिवमणि शुक्ल ने खारिज कर दी है। इसके अलावा एक अन्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि विधायक नाहिद हसन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला न्यायालय में तीन मामलों में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। सोमवार को इन पर सुनवाई हुई। जिला न्यायाधीश शिवमणि शुक्ल ने नौ सितंबर को एसडीएम व सीओ से अभद्रता करने और 21 जुलाई को सराय की भूमि से विवादित वीडियो वायरल करने के मामलों में अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया हैं। इनके अलावा जमीन की खरीद-फरोख्त में बिचौलिये की भूमिका के मामले में भी फैसला सुरक्षित रखा हैं। इंसेट..
-पी,37: दो दिन बाद भी विधायक का सुराग नहीं
सपा विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी के लिए जुटी 11 टीमें दो दिन बाद भी खाली हाथ नजर आ रही है। नाहिद की घेराबंदी के लिए पुलिस-प्रशासन ने अब उनके आवास पर जवान तैनात कर दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
दो दिन पहले पुलिस ने विधायक नाहिद हसन के खिलाफ न्यायालय से गैर-जमानती वारंट लिए थे। इसके बाद से पुलिस की 11 टीमें विधायक की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। टीमें प्रयागराज, लखनऊ व दिल्ली सहित कई जिलों में दबिश दे चुकी हैं, लेकिन पुलिस को विधायक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं, अधिकारियों ने अब दबाव बनाने के लिए विधायक के आवास के बाहर भी पीएसी व आरआरएफ के जवानों को तैनात कर दिया हैं।