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Shamli: प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में सपा नेता इमरान मसूद दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा

Shamli News शामली पुलिस के अनुसार वर्ष 2019 में झिंझाना क्षेत्र में इमरान मसूद निवासी सहारनपुर ने चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था। इस मामले में झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

By JagranEdited By: Parveen VashishtaPublished: Fri, 30 Sep 2022 12:00 AM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2022 12:00 AM (IST)
Shamli: प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में सपा नेता इमरान मसूद दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा
इमरान मसूद को कोर्ट ने सुनाई सजा, प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी का मामला

शामली, जागरण संवाददाता। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सपा नेता इमरान मसूद को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

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यह है मामला 

पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2019 में झिंझाना क्षेत्र में इमरान मसूद निवासी थाना कुतुबगेट जिला सहारनपुर ने चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था। इस मामले में झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के बाद विवेचक ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। गुरुवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने आरोपित इमरान मसूद को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का कारावास भुगतने के आदेश दिए है। बता दें कि इमरान मसूद विधानसभा चुनाव 2007 में सहारनपुर जनपद की मुजफ्फराबाद सीट से विधायक चुने गए थे। फिलहाल वह समाजवादी पार्टी में हैं।

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मकान में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, डेढ़ कुंतल बारूद बरामद

शामली, जागरण संवाददाता। गुरुवार दोपहर 12 बजे आदर्श मंडी थाना पुलिस को सूचना मिली कि रेलपार क्षेत्र के सुभाष नगर में एक मकान में पटाखे बनाने की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस की छापेमारी से पहले ही पटाखे बनाने में लगे पुरुष और महिलाएं मकान के दरवाजे खुले छोड़कर भाग गए। पुलिस को मकान के शौचालय में चार कट्टों में बारूद रखा मिला। मकान की छत और अन्य स्थान से बने और अधबने हजारों पटाखे भी मिले। फोरेंसिक टीम ने नमूने लिए। थाना प्रभारी विपिन मौर्य ने बताया कि इस मामले में बाबरी थानाक्षेत्र के बुटराड़ा गांव में पूर्व में पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले सुरेंद्र व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके से डेढ़ कुंतल बारूद, पौने दो कुंतल गत्ता मिला है, जिसमें तैयार पटाखों की पैकिंग होती थी। मकान को सुरेंद्र ने किराये पर ले रखा था, जो शुगर मिल से सेवानिवृत्त हुए किसी कर्मचारी का है। आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।  


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