लाउंड्री-ड्राइक्लीनिंग या टेलरिंग की दुकान खोलने को मिलेगा ऋण
जेएनएन, शामली: जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें दुकान निर्माण योजना, लाउंड्री एवं ड्राइक्लीनिंग योजना तथा टेलरिंग शाप खोल सकेंगे। इस योजना में लाभ के लिए आगामी पांच सितंबर तक ही आवेदन किया जा सकता है।
जिला समाज कल्याण डीसी गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शहरी क्षेत्रों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले तथा स्वरोजगार के इच्छुक अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। उन्होंने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो। उसकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र में आय 46080 से अधिक न हो। आवेदक जनपद का मूल निवासी हो। आवेदक ने पूर्व में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से कोई ऋण, अनुदान न लिया हो। वहीं, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के लिए आवेदक के पास नगरीय, व्यवसायिक क्षेत्र में कम से कम 13.32 वर्ग मीटर स्वयं की भूमि उपलब्ध हो। आवेदक स्वयं की भूमि पर दुकान निर्माण के लिए आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा स्वयं की भूमि का प्रमाण पत्र (बैनामा अथवा हाउस टैक्स की रसीद) जो स्वयं के नाम हो संलग्न करें।
हिंदू धोबी समाज को प्राथमिकता
हिंदू धोबी समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, टेलरिंग शाप योजना के लिए आवेदन के साथ जाति एवं आय प्रमाण पत्र व सामान्य निवास प्रमाण पत्र तथा लाभार्थी के पास टेलरिंग अनुभव होना आवश्यक है। किराए की दुकान होने पर रसीद लगाए। ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने विकास खंड में संपर्क करें।