दुष्कर्मी को दस साल का कठोर कारावास
जेएनएन, शामली : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या -12 ) मुजफ्फरनगर ने आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास और साढ़े सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के मीडिया सेल के मुताबिक साल 2015 में थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में बहला फुसलाकर अपहरण करने के बाद महिला के साथ दुष्कर्म करने की वारदात हुई थी। मामले में महिला के स्वजन की तरफ से गांव शेखुपुरा निवासी महक सिंह पुत्र रामकिशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना पूर्ण करते हुए आरोपित के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियाेजन पक्ष की तरफ से गवाह पेश किए गए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-12) मुजफ्फरनगर में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत बुधवार को निर्णय सुनाया, जिसमें महक सिंह को दोषी माना गया। न्यायालय ने उसे दस साल का कठोर कारावास और साढ़े सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।