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आयकर में छूट से मिलेगा सभी को लाभ

शामली : शुक्रवार को आम बजट को आयकर में छूट की दृष्टि से आयकर अधिवक्ताओं ने इसे सभी क

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Feb 2019 10:36 PM (IST)Updated: Fri, 01 Feb 2019 10:36 PM (IST)
आयकर में छूट से मिलेगा सभी को लाभ
आयकर में छूट से मिलेगा सभी को लाभ

शामली : शुक्रवार को आम बजट को आयकर में छूट की दृष्टि से आयकर अधिवक्ताओं ने इसे सभी के लिए लाभदायक बताया। कहा कि यह बजट सभी को बेहद फायदा पहुंचाने वाला है। इतने अच्छे बजट की उम्मीद नहीं थी।

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आज वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट वास्तव में छोटे व्यापारियों, किसानों व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। सरकार द्वारा आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख की गई है। बैंक ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार की गई है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया है। एचआरए की सीमा 1 लाख 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 40 हजार की गई है। किसानों व श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। वास्तव में बजट व्यापारियों, नौकरीपेशा, किसान और श्रमिक वर्ग के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक वर्ग तक इसके लाभ पहुंचेंगे

-गौरव मित्तल, एडवोकेट।

उम्मीद के अनुसार आयकर योग्य सीमा पांच लाख कर दी गई। स्टेंडर्ड डिडेक्शन भी चालीस हजार से बढ़ाकर पचास हजार की गई। इससे मध्यम वर्ग व वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। एफडी पर चालीस हजार तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जो छोटे निवेशकों के लिए लाभदायक है। छोटे किसानों को भी अल्पराहत दी गई है। ¨कतु शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को अछूता छोड़ दिया गया। संतुलित बजट बनाने का दिखावा किया गया है

-राजेश मिश्रा, एडवोकेट, शामली।

केवल छोटे आयकरदाताओं को बड़ी राहत बजट में दी गई। किसानों को सौगात दी गई। कारपोरेट सेक्टर को बजट में निराश किया। यद्यपि कारपोरेट सेक्टरों द्वारा ही आम जनता को रोजगार दिया जाता है। जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है।

-नरेंद्र मित्तल, एडवोकेट।

वित्त मंत्री द्वारा पेश किया बजट सराहनीय है। इसमें सभी वर्गो को ध्यान में रखा गया है। सभी को किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य होगा। बजट में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। जैसे आयकर की सीमा पांच लाख तथा अन्य योजनाओं द्वारा छूट की सीमा साढ़े छह लाख किए जाने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। जैसे बैंक, डाकघर से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की कटौती की सीमा बढ़ाकर चालीस हजार कर दी गई है। अर्थात चालीस हजार तक के ब्याज पर टीडीएस की कटौती की जाएगी। साथ ही कैपिटल गेन के द्वारा भी बहुत राहत सभी लोगों को प्रदान की गई है। जीएसटी में भी कंपोजीशन वालों को सालाना रिटर्न दाखिल करने का उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया है। अन्य सभी व्यापारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने के लिए सुविधा प्रदान की है।

-श्यामलाल, एडवोकेट।


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