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खालिस्तानी आतंकी संगठन के सदस्यों को हथियार सप्लाई करने के वाले दोनों आरोप‍ित कोर्ट में पेश Shamli News

शामली में खालिस्तानी आतंकी संगठन को हथियार सप्लाई करने के मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद कैराना कोर्ट में पेश कर दिया

By Taruna TayalEdited By: Published: Sun, 24 Nov 2019 02:53 PM (IST)Updated: Sun, 24 Nov 2019 02:53 PM (IST)
खालिस्तानी आतंकी संगठन के सदस्यों को हथियार सप्लाई करने के वाले दोनों आरोप‍ित कोर्ट में पेश Shamli News
खालिस्तानी आतंकी संगठन के सदस्यों को हथियार सप्लाई करने के वाले दोनों आरोप‍ित कोर्ट में पेश Shamli News

शामली, जेएनएन। शामली में खालिस्तानी आतंकी संगठन को हथियार सप्लाई करने के मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद कैराना कोर्ट में पेश कर दिया है।

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यह था मामला

थाना बॉबरी क्षेत्र के गांव गोगवान जमालपुर निवासी राज सिंह एवं आसिफ को शनिवार शाम के समय एटीएस टीम ने शामली में गुरुद्वारा तिराहा के पास से पकड़ा था। दोनों के पास से एक पिस्टल तमंचा व कारतूस बरामद हुआ था। एटीएस टीम ने इस मामले में थाना आदर्श मंडी में दोनों आरोपितों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों को एटीएस ने आदर्श मंडी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। रविवार को सुबह के समय मंडी पुलिस ने दोनों का मेडिकल चेकअप कराया और इसके बाद दोनों को कैराना कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया।

हथियार व गोला-बारूद सप्लाई

बताया गया कि एटीएस को जानकारी मिली थी कि राज सिंह पंजाब के खालिस्तानी आतंकी संगठन को हथियार व गोला-बारूद सप्लाई करता है और रविवार को भी एक खेप इस संगठन के सदस्यों को दी जानी थी लेकिन इससे पहले ही दोनों को पकड़ लिया गया, राज सिंह के खिलाफ पंजाब के एसएएस नगर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में पकड़े गये खालिस्तानी आतंकी संगठन के सदस्य लखविंदर द्वारा बयान दिए जाने के बाद यह कार्यवाही की गई। अब इन दोनों के साथियों की तलाश के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी। चर्चा कि इन दोनों से खुफिया एजेंसियों की टीम द्वारा पूछताछ के लिए रविवार को शामली पहुंचना था लेकिन कोई टीम दोपहर तक भी शामली नहीं पहुंची थी एसपी अजय कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों को कैैैैराना कोर्ट में पेश कर दिया गया है। 


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