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त्योहारों पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

धार्मिक कार्यक्रमों व विभिन्न आयोजनों के मद्देनजर जिले में धारा-144 पहने से ही लागू है। रामलीला व त्योहारों के मद्देनजर कोविड गाइडलाइन का पालन करने का पालन कराया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 06:21 PM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 06:21 PM (IST)
त्योहारों पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
त्योहारों पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

शामली, जेएनएन। धार्मिक कार्यक्रमों व विभिन्न आयोजनों के मद्देनजर जिले में धारा-144 पहने से ही लागू है। रामलीला व त्योहारों के मद्देनजर कोविड गाइडलाइन का पालन करने का पालन कराया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न कार्यक्रमों व त्योहारों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसमें शारीरिक दूरी व मास्क के साथ ही फर्श पर गोले बनाने अनिवार्य होंगे।

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जिले में त्योहार व विभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनजर जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत धारा-144 पहले ही लागू की हुई है। आयोजनों के लिए चयनित स्थल पर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुए साइट प्लान तैयार कराए गए हैं। जिससे शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिग व सैनिटाइजेशन के मानक पूरे हो सकें। गाइडलइान के मुताबिक, कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति व फर्श पर गोला बनाकर शारीरिक दूरी का पालन जरूरी किया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगंतुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग एवं यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएंगे। आगामी दीपावली व अन्य त्योहारों के मद्देनजर डीएम ने पूरी कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया है। किसी भी कार्यक्रम स्थल पर कोविड के लक्षण न होने पर ही स्टाफ व दर्शक प्रवेश कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डिस्पोजल कप व गिलास का प्रयोग किया जाएगा। एयर कंडीशनर आदि के लिए सीपी डब्ल्यूटी द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा। सामूहिक खान-पान, लंगर व अन्य दान आदि कार्यक्रमों में भोजन बनाने, वितरण एवं अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल आदि में शारीरिक दूरी के नियमों तथा स्वच्छता एवं हाईजीन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यही नहीं, शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए क्लोज सर्किट कैमरा लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। किसी भी कार्यक्रम जयंती, मेला प्रतिमा स्थापना व विसर्जन, जागरण रामलीला, पार्टी जुलूस आदि के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हालांकि रामलीला का आयोजन हो नियमों के साथ ही कराया गया है। अपर जिलाधिकारी अरविद कुमार सिंह ने बताया कि कोविड गाइडलाइन का आगामी त्योहारों के मद्देनजर पूरी गंभीरता के साथ पालन कराया जाएगा।


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