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भाजपा नेता की दुकान में धमाका प्रकरण में 25 हजारी इमाम गिरफ्तार

चौसाना में भाजपा नेता की दुकान में 14 सितंबर को हुए धमाके के मामले में फरार 25 हजार के इनामी इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इमाम के कब्जे से पोटेशियम नाइट्रेट गंधक व कांच के टुकड़े बरामद किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 05:33 AM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 05:33 AM (IST)
भाजपा नेता की दुकान में धमाका प्रकरण में 25 हजारी इमाम गिरफ्तार
भाजपा नेता की दुकान में धमाका प्रकरण में 25 हजारी इमाम गिरफ्तार

शामली, जागरण टीम। चौसाना में भाजपा नेता की दुकान में 14 सितंबर को हुए धमाके के मामले में फरार 25 हजार के इनामी इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इमाम के कब्जे से पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक व कांच के टुकड़े बरामद किए हैं। इस मामले में अभी एक आरोपित फरार है। उसकी भी तलाश की जा रही है।

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चौसाना पुलिस चौकी के सामने इलेक्ट्रोनिक्स व इलेक्ट्रिकल की भाजपा नेता की दुकान पर 14 सितंबर को एक थैले में धमाका हो गया था। मामले में दो आरोपित तैमूर निवासी बल्ला माजरा व मोनिश निवासी नाई नंगला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दो आरोपित इमाम दाउद व हैदर फरार चल रहे थे। आरोपितों पर पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। शुक्रवार को पुलिस ने गंगोह बार्डर से इनामी इमाम दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से विस्फोट में इस्तेमाल किए गए पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक व कांच के टुकड़े बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपित को देर शाम न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी एक आरोपित फरार है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपित इमाम ने भाजपा नेता को कहासुनी के विवाद में सबक सिखाने के लिए धमाका करना बताया है।

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को उम्रकैद

संवाद सूत्र, कैराना : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को दोषी ठहराया है। दोषी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि बाबरी थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी ने गांव के ही एक व्यक्ति पर 22 नवंबर 2019 को दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आइपीसी की धारा 376, 504 व 506 तथा 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस केस की सुनवाई कैराना स्थित अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मुमताज अली के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत आरोपित को दोषी ठहराते हुए आइपीसी की धारा 376 व 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, धारा 504 व 506 में दो वर्ष कारावास तथा कुल 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।


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