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दुकानदार बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश

तमाम बंदिशों और चेतावनियों के बाद भी हर वर्ष दीपावली पर करोड़ों रुपये की आतिशबाजी में बर्बाद कर देते हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 11:19 AM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 11:19 AM (IST)
दुकानदार बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश
दुकानदार बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश

शाहजहांपुर : तमाम बंदिशों और चेतावनियों के बाद भी हर वर्ष दीपावली पर करोड़ों रुपये की आतिशबाजी जलायी जाती है। भोर होने तक पटाखों की गूंज सुनाई देती है। आसमान में धुआं और वातावरण में बारूद की गंध रहती है, मगर इस बार ऐसा न होगा। देर रात तक आतिशबाजी करना व तेज आवाज के पटाखों को छुड़ाना लोगों को महंगा पड़ेगा। नियमों की जानकारी न होने का बहाना बनाकर भी बचना आसान नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बारे में खुद आतिशबाजी विक्रेता ग्राहकों को बताएंगे। इसके बाद भी अगर कोई इनकी अनदेखी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज होगा, जबकि संबंधित थाने के एसएचओ को निलंबित कर दिया जाएगा।

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सख्त है सुप्रीम कोर्ट

आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। कम धुएं व कम आवाज वाले ग्रीन पटाखों के प्रयोग के साथ ही आतिशबाजी का समय भी निर्धारित किया है, जिसके तहत रात आठ से दस बजे के बाद पटाखे छुड़ाने की इजाजत दी गई है। लाइसेंसी दुकानदारों को ही बिक्री के आदेश हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि कैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। इसके लिए डीएम अमृत त्रिपाठी ने अधिकारियों को आदेश जारी किये हैं।

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इस तरह दी जाएगी जानकारी

आतिशबाजी बनवाने वाले थोक विक्रेताओं को इस बारे में बताएंगे। जबकि थोक विक्रेता उन दुकानदारों को इस बारे में बताएंगे जो उनसे आतिशबाजी खरीदेंगे। दुकानदार को आतिशबाजी खरीदने आये प्रत्येक ग्राहक को इस बारे में बताना होगा। इसके साथ ही वह पंपलेट भी लगवा सकते हैं।

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होगी मॉनीट¨रग

- आदेश का पालन हो रहा है या नहीं इसकी मॉनीट¨रग की जाएगी।

- मॉनीट¨रग के लिए अधिकारियों व पुलिस को दी है जिम्मेदारियां।

- डीएम व एसपी स्वयं रखेंगे नजर, लेंगे अधिकारियों से रिपोर्ट।

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एसएचओ की जवाबदेही

- संबंधित थानों के एसएचओ पर भी होगी नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी।

- अगर कहीं देर तक आतिशबाजी जलाने की सूचना या मामला आता है तो एक्शन।

- संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने व एसएचओ के निलंबन की होगी कार्रवाई।

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वर्जन :

फोटो 1 एसएचएन : 1

दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में एसपी समेत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके बाद भी अगर अनदेखी की शिकायत मिलती है तो संबंधित पर कार्रवाई तय है।

अमृत त्रिपाठी, डीएम


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