Shahjahanpur News: जमीन के लिए दादा की तलवार-चाकू और भाले से हमला कर हत्या, 8 साल बाद 4 पोतों को उम्रकैद की सजा
शाहजहांपुर में रामसागर नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति की उनके चार पोतों ने आठ बीघा जमीन के लिए हत्या कर दी थी। 19 जनवरी 2017 को पोतों ने रामसागर पर तलवार और भाले से हमला किया। आठ साल बाद दोषी रविप्रकाश हरिप्रकाश श्रीप्रकाश और जयप्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपर जिला जज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रामसागर जिन्हें कंधों पर बैठाकर गांव की गलियां घुमाते थे, दुलार लुटाते थे...उन्हीं चार पोतों ने उनकी हत्या कर दी थी। पौने आठ बीघा भूमि के लिए चारों ने उन पर तलवार व भाले से ताबड़तोड़ प्रहार किए थे। आठ वर्ष बाद दोषी रविप्रकाश, हरिप्रकाश, श्रीप्रकाश व जयप्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुरुवार को अपर जिला जज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सभी पर 75-75 हजार रुपये जुर्माना भी डाला।
बुजुर्ग रामसागर मंझले बेटे के साथ रहते थे। पुलिस के अनुसार रामसागर का बड़ा बेटा देवेश कुमार व छोटा बेटा भोलानाथ उनसे पौने आठ बीघा पैतृक भूमि मांगते थे। इसी बात पर रंजिश चली आ रही थी। 19 जनवरी 2017 को रामसागर शौच के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने उन्हें घेरकर तलवार, चाकू व भाले से हमला कर दिया। रामसागर के पोतों अरविंद ने दादा के चीखने की आवाज सुनी तो उस ओर दौड़े, मगर हमलावरों को खून बहाता देख बीच-बचाव नहीं कर सके।
अरविंद को डर था कि हमलावर उनकी भी हत्या कर सकते हैं। सभी के भागने के बाद वह दादा रामसागर के पास पहुंचे, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अरविंद ने ताऊ देवेश, उसके बेटे रविप्रकाश, हरिप्रकाश, चाचा भोलानाथ, उसके बेटे श्रीप्रकाश व जयप्रकाश के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने रविप्रकाश, हरिप्रकाश, श्रीप्रकाश व जयप्रकाश के विरुद्ध आरेापपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रविप्रकाश, हरिप्रकाश, श्रीप्रकाश व जयप्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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