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Chinmayananda case : एलएलएम में प्रवेश लेगी छात्रा, पुलिस शाहजहांपुर जेल से छात्रा को लेकर बरेली रवाना

सीजेएम ने छात्रा की अर्जी पर गुरुवार को जेल प्रशासन को इस सम्बंध में आदेश दिए थे। आज छात्रा का भाई पिता के साथ एक अन्य गाड़ी से बरेली के लिए निकला।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 10:03 AM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 11:37 AM (IST)
Chinmayananda case : एलएलएम में प्रवेश लेगी छात्रा, पुलिस शाहजहांपुर जेल से छात्रा को लेकर बरेली रवाना
Chinmayananda case : एलएलएम में प्रवेश लेगी छात्रा, पुलिस शाहजहांपुर जेल से छात्रा को लेकर बरेली रवाना

शाहजहांपुर, जेएनएन। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण तथा दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा ने लॉ भी अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई है। स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपया रंगदारी मांगने के आरोप में साथियों के साथ शाहजहांपुर जेल में बंद छात्रा एलएलएम में प्रवेश लेने बरेली गई है।

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पुलिस अभिरक्षा में को शुक्रवार सुबह छात्रा को जेल से बरेली ले जाया गया। छात्रा को रुहेलखंड विवि में एलएलएम में प्रवेश लेना है। सीजेएम ने छात्रा की अर्जी पर गुरुवार को जेल प्रशासन को इस सम्बंध में आदेश दिए थे। आज छात्रा का भाई पिता के साथ एक अन्य गाड़ी से बरेली के लिए निकला। उसे एलएलबी में सिल्वर लॉ कॉलेज में प्रवेश लेना है। छात्रा तथा उसका भाई शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद के एसएस लॉ कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों का आगे की पढ़ाई के लिए मर्जी के कॉलेज में प्रवेश कराया जा रहा है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ओमवीर सिंह ने गुरुवार को छात्रा की अर्जी पर जेल प्रशासन को उसे पुलिस अभिरक्षा में ले जाने के आदेश दिए हैं। छात्रा चिन्मयानंद के मुमुक्षु आश्रम की ओर से संचालित एसएस लॉ कॉलेज से एलएलएम की पढ़ाई कर रही थी। जबकि उसका भाई एलएलबी का छात्र है। 30 अगस्त को छात्रा को राजस्थान के दौसा से बरामद कर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था तो उसने आगे की पढ़ाई किसी दूसरे कॉलेज से करने की इच्छा जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शासन को छात्रा व उसके भाई का दूसरे कॉलेज में प्रवेश कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद छात्रा ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से एलएलएम व उसके भाई ने अन्य लॉ कॉलेज से एलएलबी करने की इच्छा जताई थी। जिसके आधार पर कॉलेज प्रशासन व रजिस्ट्रार ने औपचारिकताएं पूरी की थीं, लेकिन इस बीच 25 सितंबर को एसआइटी ने छात्रा को चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिस कारण प्रवेश की प्रक्रिया अधर में ही रह गई। 

जेल प्रशासन को दिए आदेश

छात्रा के वकील की ओर से गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार छात्रा का एलएलएम तृतीय सेमेस्टर में विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के आदेश का हवाला दिया गया। वकील ने छात्रा को प्रवेश लेने के लिए पुलिस अभिरक्षा में बरेली भेजे जाने की अनुमति मांगी, जिस पर सीजेएम ने शुक्रवार को उसे जेल से बरेली ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इस संबंध में जेल प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं। छात्रा के पिता ने बताया कि उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी मिली है। प्रवेश संबंधी जरूरी कागजात तैयार कर लिए गए हैं। 

वीडियो वायरल मामले में कोई जांच नहीं

चिन्मयानंद को जेल में विशेष सुविधा दिए जाने के कथित आरोप का वीडियो वायरल होने के मामले में फिलहाल कोई जांच नहीं हो रही है। जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि न तो उनके सामने कोई वीडियो आया है और न ही जेल में ऐसा हो रहा है। वहीं, एसपी डॉ. एस चिनप्पा ने कहा कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसा होता है तो वह जांच कराएंगे।

रंगदारी के आरोपित संजय की जमानत पर बहस आज

चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपित संजय सिंह की जमानत पर बहस होगी। जिला जज की अदालत में संजय के अधिवक्ता ने अर्जी दी थी, जिसके बाद से दो बार कोर्ट से बहस के लिए समय ले चुके हैं।  


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