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न्यायालय के आदेश पर तीन तलाक का मुकदमा

न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को बखिरा पुलिस ने पति समेत चार के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के पसाई निवासी शकीरा सिद्दीकी पुत्री कुतुबुद्दीन के अनुसार उनका निकाह 18 नवंबर 2015 को रुधौली थाना क्षेत्र के पिपरामाफी निवासी इजहार अहमद पुत्र इंसान अली के साथ हुआ था।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 11:47 PM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2020 11:47 PM (IST)
न्यायालय के आदेश पर तीन तलाक का मुकदमा
न्यायालय के आदेश पर तीन तलाक का मुकदमा

संतकबीर नगर : न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को बखिरा पुलिस ने पति समेत चार के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के पसाई निवासी शकीरा सिद्दीकी पुत्री कुतुबुद्दीन के अनुसार उनका निकाह 18 नवंबर 2015 को रुधौली थाना क्षेत्र के पिपरामाफी निवासी इजहार अहमद पुत्र इंसान अली के साथ हुआ था। अपनी हैसियत से बढ़कर उनके पिता ने दहेज दिया था। बुलेट मोटरसाइकिल भी दहेज में दिया गया था। दस दिन ससुराल में रही, इसी दौरान पति इजहार अहमद, ननद महजबीन, सास नूरजहां खातून, ससुर इंसान अली कम दहेज का ताना देने लगे और दहेज में एक लाख नगद व सोने की चेन की मांग करने लगे। हमेशा मारते पीटते एवं मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं उन्हें मारापीटा भी जाता था।

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दूसरी बार जब वह ससुराल गईं तो दहेज के लिए पति के साथ अन्य लोगों भी बुरी तरह मारेपीटे। सारा कपड़ा और जेवर लेकर मेरे भाई को बुला कर मायके भेज दिया। मेरे पिता ससुराल गए तो सभी में दहेज की मांग पूरी करने पर ही घर में रखने की बात कही। थाने में गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई।

न्यायालय में परिवाद दाखिल किया तो ससुराल वालों ने सुलह समझौता कर घर ले गए। घर जाने के बाद एक बार फिर बुरी तरह मारेपीटे एवं भाई को बुला कर जबरदस्ती मायके भेज दिया। मेरे पति मुझे एक साथ तीन तलाक दे दिए। थानेदार रविद्र कुमार गौतम ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है।


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