हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज
अभियोजन पक्ष के अनुसार महुली थानाक्षेत्र के जमीरा गांव निवासी बेचू पुत्र रामनाथ ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उनका पुत्र त्रिभुवन बीते 11 फरवरी को शाम छह बजे नित्यकर्म के लिए घर से बाहर गया था। एक दिन बाद उसकी लाश खेत में मिली।
By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 04:47 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 10:25 PM (IST)
संतकबीर नगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने हत्या के एक मामले में आरोपित छोटू पुत्र रामलौट की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला महुली थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार महुली थानाक्षेत्र के जमीरा गांव निवासी बेचू पुत्र रामनाथ ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उनका पुत्र त्रिभुवन बीते 11 फरवरी को शाम छह बजे नित्यकर्म के लिए घर से बाहर गया था। एक दिन बाद उसकी लाश खेत में मिली।
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