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सुप्रीम कोर्ट का आदेश दीपावली पर रहा बेअसर

दीपावली पर्व को लोगों ने इतने उत्साह के साथ मनाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उल्लेख की गई बिदुओं को पालन करना भूल गए। समय-सीमा का उल्लंघन करते हुए धीमी की जगह तेज आवाज वाले पटाखे देर रात तक फोड़ते रहे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 Oct 2019 11:02 PM (IST)Updated: Tue, 29 Oct 2019 11:02 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट का आदेश दीपावली पर रहा बेअसर
सुप्रीम कोर्ट का आदेश दीपावली पर रहा बेअसर

संतकबीर नगर: दीपावली पर्व को लोगों ने इतने उत्साह के साथ मनाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उल्लेख की गई बिदुओं को पालन करना भूल गए। समय-सीमा का उल्लंघन करते हुए धीमी की जगह तेज आवाज वाले पटाखे देर रात तक फोड़ते रहे। वहीं जिन्हें कोर्ट के आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, पुलिस व प्रशासन के उन अधिकारियों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। पटाखा बेचने वाले स्थल पर सुरक्षा के मानकों की खिल्ली उड़ाई गई। हालांकि एक-दो बार पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने इस स्थल की जांच की लेकिन कमियों पर इनकी नजर नहीं पड़ी। इससे यह नौबत आई।

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सर्वाेच्च न्यायालय में वायु व ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में दाखिल याचिका पर आदेश जारी हुआ है। दीपावली पर्व में पटाखों से वायुमंडल प्रदूषित न हो, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। सीरिज युक्त पटाखों व लड़ियों के प्रयोग, ई-कामर्स वेबसाइट जैसे-फ्लीपकार्ट, अमेजन आदि पर पटाखों की आनलाइन बिक्री, पटाखों के फटने के स्थान से चार मीटर की दूरी पर 125 डीबी(एआइ)अथवा 145 डीबी(सी)पीके से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के उत्पादन व बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया था। अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि के क्षेत्रफल में किसी भी समय पटाखे नहीं फोड़ने के निर्देश दिए गए थे। रात के आठ से 10 बजे तक सिर्फ पटाखे फोड़ने का समय तय था। पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारक व कम वायु प्रदूषण करने वाले पटाखों की ही बिक्री होगी।

डीएम रवीश गुप्त ने कहा कि एसपी, एडीएम, सभी एसडीएम को इसका कड़ाई से पालन कराने को कहा गया था। इसके बारे में जानकारी ली जाएगी।


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