फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं: प्रेक्षक
जिला निर्वाचन अधिकारी(डीईओ)रवीश गुप्त की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक हुई। सामान्य प्रेक्षक त्रिनंजन चक्रवर्ती ने कहाकि 12 मई को निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
संतकबीर नगर: जिला निर्वाचन अधिकारी(डीईओ)रवीश गुप्त की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक हुई। सामान्य प्रेक्षक त्रिनंजन चक्रवर्ती ने कहाकि 12 मई को निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं दिया है। इसके बाद भी सभी वोटरों में इस पर्ची का वितरण होगा। मतदाता को अपने पहचान के लिए 11 में से कोई एक फोटायुक्त पहचान पत्र लाना होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है इसलिए विशेष सावधानी बरतते हुए कार्य करना होगा। डीईओ ने कहाकि इस बार 50 मतों का माकपोल कराना, सभी पर मुहर लगाना तथा इसे काले लिफाफे में बंद करना अनिवार्य है। वीवीपैट संवेदनशील होती है, इसलिए इसे सावधानी से ले जाएं। मतदान के समय इसे सीधे सूरज या बल्ब की रोशनी से बचाएं। जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की अलग से ईवीएम व वीवीपैट की ट्रेनिग कराई जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने कहाकि कि बूथ के 200 मीटर के भीतर व बाहर अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो। वोटिग कम्पार्टमेंट तक मतदाता के अलावा और कोई नहीं जाएगा, न ही फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी होगी। बैठक में अपर एसडीएम राज नारायण त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी जेएन झा, सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।