मो. अय्यूब की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ी
संतकबीर नगर: लगभग तीन वर्ष पुराने एक मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खलीलाबाद के
संतकबीर नगर: लगभग तीन वर्ष पुराने एक मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खलीलाबाद के पूर्व विधायक डा. मो. अय्यूब ने मंगलवार को पुन: कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। गुणदोष के आधार पर उनके जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई नहीं हो पाने के कारण अंतरिम जमानत की अवधि को कोर्ट द्वारा 5 मई तक बढ़ा दिया गया। उक्त तिथि को उनके द्वारा फिर से कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा।
दुधारा पुलिस ने जनवरी 2015 में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानो पर कथित तौर पर लगे पोस्टर को दो समुदायों के बीच कटुता और वैमनस्यता पैदा करने वाला माना था। उक्त पोस्ट पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगी होने की बात पुलिस द्वारा कहते हुए उनके साथ पांच के विरूद्ध धारा 153 ए भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत कोर्ट से समन जारी होने पर डा. अय्यूब ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निश्चित समयावधि में निचली अदालत में आत्मसमर्पण करना था। इस क्रम में बीते 9 अप्रैल को उन्होंने निचली आदलत में आत्मसमर्पण किया जहां से उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। उसी दिन सेशन कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पड़ी जहां से वे अंतरिम जमानत पर रिहा हुए थे। उन्हें 24 अप्रैल को फिर से कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना था। इस क्रम में न्यायालय द्वारा उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाते हुए फिर से 5 मई को आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया गया है।