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हत्या के जुर्म में आजीवन कठोर कारावास

संतकबीर नगर: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (द्वितीय) संदीप जैन ने शुक्रवार को हत्या के एक मा

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 10:31 PM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 10:31 PM (IST)
हत्या के जुर्म में आजीवन कठोर कारावास
हत्या के जुर्म में आजीवन कठोर कारावास

संतकबीर नगर: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (द्वितीय) संदीप जैन ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में आरोपित को आजीवन कठोर कारावास व रुपये 25 हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया है। यह मामला दुधारा थानाक्षेत्र के सिसवा पठान गांव का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार मेंहदावल थानाक्षेत्र के जमुहरा गांव निवासी सुंदरी पत्नी धर्मेंद्र ने दुधारा थाने में मुकदमा दर्ज करने हेतु तहरीर दिया था। उनका कहना था कि उनकी ननद की दिनांक 31 अगस्त 15 को संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई है। इस मामले में ननद शर्मिला के पति गंगाराम पुत्र कोइल के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित हुआ।

न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों के अवलोकन करने तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने के उपरांत आरोपित गंगाराम को भादवि की धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास व रुपये 25 हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया है।जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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