एससीएसटी एक्ट का दुरूपयोग करने पर मुकदमा
कोतवाली थानाक्षेत्र के तहत नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के माली टोला मोहल्ले में पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाकर कार्रवाई कराने के मामले में पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है। न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुए यह मुकदमा नवंबर, 2003 के एक मामले से जुड़ा हुआ है।
संतकबीर नगर : कोतवाली थानाक्षेत्र के तहत नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के माली टोला मोहल्ले में पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाकर कार्रवाई कराने के मामले में पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है। न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुए यह मुकदमा नवंबर, 2003 के एक मामले से जुड़ा हुआ है।
शहर के माली टोला निवासी उमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रामानंद ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि 12 नवंबर 2003 को मोहल्ले के रमेश चंद्र, सुभाष, हिमेश, कमलेश, पवन पुत्रगण प्रह्लाद, नीलम पत्नी सुभाष चंद, संतराजी देवी पत्नी प्रह्लाद व प्रह्लाद पुत्र हरखू निवासी गांधी ग्राम चकिया कोतवाली खलीलाबाद में रहते हैं। यह सभी पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाले कहार जाति के हैं। इसमें से रमेश चंद, सुभाष चंद, कमलेश चंद तथा प्रह्लाद ने अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण लगाकर मेरे ऊपर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया। इस मामले में मुझे न्यायालय द्वारा सजा भी हुई है। अन्य लोगों को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया। जांच के बाद न्यायालय ने इसे मामले में पुलिस को निर्देश किया कि फर्जी प्रमाणपत्र द्वारा मुकदमे में फंसाने पर इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार ¨सह ने बताया कि प्रह्लाद सहित सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।