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एक कंबाइन संचालक और सात किसानों के खिलाफ मुकदमा

तहसील प्रशासन की पराली जलाने की रिपोर्ट पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी(डीएओ)की तहरीर पर एक कंबाइन संचालक तथा एडीओ कृषि की तहरीर पर सात किसानों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Dec 2019 11:09 PM (IST)Updated: Tue, 03 Dec 2019 11:09 PM (IST)
एक कंबाइन संचालक और सात किसानों के खिलाफ मुकदमा
एक कंबाइन संचालक और सात किसानों के खिलाफ मुकदमा

संतकबीर नगर: तहसील प्रशासन की पराली जलाने की रिपोर्ट पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी(डीएओ)की तहरीर पर एक कंबाइन संचालक तथा एडीओ कृषि की तहरीर पर सात किसानों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। बीते सोमवार को मुख्य सचिव-शासन ने यह कड़े निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी)व सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए पराली जलाने वाले किसानों व बिना रीपर के फसल काटने वाले कंबाइन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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तहसीलदार खलीलाबाद शशांक शेखर राय व एडीओ कृषि हरिश्चंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट पर मंझरिया उर्फ मझगावां की प्रकाश देवी पत्नी प्रेम प्रकाश गुप्त, कटबंध गांव के चंद्रिका सिंह पुत्र सत्य नारायण, ज्ञान सिंह पुत्र बाबूराम, शेष नारायण पुत्र गौरीशंकर, अमरनाथ पुत्र रामबेलास व सहजोर पुत्र नोहर, ब्यारा गांव के व्यास सिंह पुत्र जगदीश आदि किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं डीएओ की रिपोर्ट पर एक कंबाइन संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तहसीलदार ने कहा कि दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई होगी।


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