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शिक्षार्थियों से फीस वसूलने और नाम काटने पर होगी कार्रवाई

जबरन फीस वसूलने और नाम काटने के प्रकरण सामने आने पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कहा संबंधित विद्यालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Aug 2020 05:50 PM (IST)Updated: Tue, 25 Aug 2020 05:50 PM (IST)
शिक्षार्थियों से फीस वसूलने और नाम काटने पर होगी कार्रवाई
शिक्षार्थियों से फीस वसूलने और नाम काटने पर होगी कार्रवाई

संत कबीरनगर : शिक्षार्थियों से जबरन फीस वसूलने और नाम काटने के प्रकरण सामने आने पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कहा संबंधित विद्यालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी छात्र-छात्रा के साथ ऐसा हुआ तो इसे क्रूरता मानते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। समिति ने बीएसए व डीआइओएस को इस आशय का पत्र भेज दिया है।

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शासन ने कोरोना संकट काल में छात्र-छात्राओं के हित में दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 29 (2) में प्रदत्त शक्तियों का हवाला देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी एवं निजी विद्यालय के छात्रों से शुल्क की जबरन वसूली कदापि न की जाए। यदि किसी विद्यालय के द्वारा जबरन वसूली का प्रयास किया गया अथवा किसी प्रकार का दबाव बनाया गया तो वह छात्र-छात्रा के विरुद्ध क्रूरता मानी जाएगी। शुल्क भुगतान न किए जाने की स्थिति में किसी का नाम न काटा जाए। उन्हें नियमानुसार शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाए। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। मानकों के अनुरूप बच्चों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जाए। समिति के अध्यक्ष अमित कुमार उपाध्याय व सदस्य सत्य प्रकाश उर्फ टीटू ने यह जानकारी दी है।


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