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गैंगस्टर के आरोपित को तीन वर्ष की सजा

अपर जिलाजज त्वरित न्यायालय प्रथम जैनुद्दीन अंसारी ने गैंगस्टर के आरोपित रविशंकर को तीन कारावास की सजा व पांच हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।अर्थदंड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 11:27 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 06:07 AM (IST)
गैंगस्टर के आरोपित को तीन वर्ष की सजा
गैंगस्टर के आरोपित को तीन वर्ष की सजा

संतकबीरनगर: अपर जिलाजज त्वरित न्यायालय प्रथम जैनुद्दीन अंसारी ने गैंगस्टर के आरोपित रविशंकर को तीन कारावास की सजा व पांच हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।अर्थदंड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पांच फरवरी 2017 को थानाध्यक्ष बखिरा अनिल कुमार सिंह अपने सहयोगियों के साथ वांछित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान जानकारी मिली कि कैलाश उर्फ काजू व रविशंकर द्वारा भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए चोरी,लूट व अवैध शराब का धंधा किया जाता है। इनके कृत्यों से आम जन मानस में भय व्याप्त है। विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया।अभियोजन की तरफ से साक्षियों को परीक्षित कराया गया। सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश ने रविशंकर को तीन वर्ष के कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।


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