पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर धोखाधड़ी का मुकदमा
बखिरा थाना क्षेत्र के नंदौर निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ एक पुराने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है।थाना क्षेत्र के पकरडीहा निवासी कपिलदेव भट्ट पुत्र वंशी की तहरीर पर यह कार्रवाई हुई है। कपिलदेव ने तहरीर में लिखा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंचराम यादव जो पूर्व में सांथा ब्लाक के फुलवरिया गांव स्थित एक लघु माध्यमिक विद्यालय मे अध्यापक थे।
संतकबीर नगर: बखिरा थाना क्षेत्र के नंदौर निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ एक पुराने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है।थाना क्षेत्र के पकरडीहा निवासी कपिलदेव भट्ट पुत्र वंशी की तहरीर पर यह कार्रवाई हुई है।
कपिलदेव ने तहरीर में लिखा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंचराम यादव जो पूर्व में सांथा ब्लाक के फुलवरिया गांव स्थित एक लघु माध्यमिक विद्यालय मे अध्यापक थे। उन्होंने विद्यालय को अनुदान पर आने की बात कहकर अध्यापक व चपरासी की नियुक्ति की बात कहकर परिवार के अरुण कुमार भट्ट पुत्र कपिलदेव,जय प्रकाश भट्ट पुत्र रामलौट,सरिता भट्ट पत्नी सुबाष भट्ट व दिवाकर शर्मा पुत्र राम कृपाल की नियुक्ति करवाने के लिए पैंसठ हजार की दर से कुल एक लाख 95 हजार रुपये व अनुचर की नियुक्ति के लिए चालीस हजार लिए। इस प्रकार उनके द्वारा दो लाख पैतीस रुपये ले लिए गए। 12-13 वर्ष बीतने के बाद भी वह हाईकोर्ट में मुकदमा होने की बात कहकर टालते रहे। नियुक्ति न होने पर धन वापस मांगने पर उनके द्वारा टालमटोल किया जाता रहा। तहरीर के आधार पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया। थानाध्यक्ष अखिलानंद उपाध्याय ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके विवेचना आरंभ कर दी गई है।