संतकबीर नगर में नाजिर की तहरीर पर अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज
सांसद शरद त्रिपाठी व विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच जूतमपैजार के बाद उपद्रव व लाठीचार्ज के मामले में अज्ञात उपद्रवियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
संतकबीर नगर, जेएनएन। जिला योजना की बैठक के दौरान कल सांसद शरद त्रिपाठी तथा विधायक मेंहदावल राकेश सिंह बघेल के बीच मारपीट के बाद माहौल अराजक होने के बाद तोड़-फोड़ के मामले में आज केस दर्ज किया गया है। कलेक्ट्रेट के नाजिर की तहरीर पर अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया ।
कलेक्ट्रेट में कल जिला योजना की बैठक में प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन 'गोपाल' की मौजूदगी में सांसद शरद त्रिपाठी व विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच जूतमपैजार के बाद हुए उपद्रव व लाठीचार्ज के मामले में कलेक्ट्रेट के नाजिर की तहरीर पर अज्ञात उपद्रवियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद साथ ही इस प्रकरण की जांच कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक चंदन सिंह को सौंपी गई है।
कलेक्ट्रेट के नाजिर सैयद नफीसुल हसन ने अपनी तहरीर में लिखा है कि मीटिंग के बाद अचानक संतकबीरनगर के सांसद शरद त्रिपाठी और मेंहदावल के विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच हाथापाई हो गई। इसी दौरान बाहर जाते हुए कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में रखे हुए गमलों को तोड़ दिया।
इसके साथ ही कलेक्ट्रेट के कोषागार के पास दरवाजे में लगे शीशा, गमला तथा शीशे की मेज व अन्य सामान को तोड़ दिया।
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने धारा 143 (गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होना) 427 (कुचेष्टा से 50 रुपए या उससे अधिक सम्पत्ति का नुकसान पहुंचाना) समेत सार्वजनिक नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 व 4 तथा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस प्रकरण की जांच कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज चंदन सिंह को सौंपी गई है।