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सीएमओ सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

संतकबीर नगर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपकांत मणि ने नसबंदी के समय कथित गलत ढंग से आपरेशन कर आंत कट

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jun 2018 11:30 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 11:30 PM (IST)
सीएमओ सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
सीएमओ सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

संतकबीर नगर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपकांत मणि ने नसबंदी के समय कथित गलत ढंग से आपरेशन कर आंत कटने व सिल देने के उपरांत संक्रमण से महिला की हुई मौत के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी व महिला चिकित्सक समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश धनघटा पुलिस को दिया है। यह मामला थानाक्षेत्र के सियर खुर्द का है।

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न्यायालय में दाखिल किए गए प्रार्थना-पत्र में धनघटा थानाक्षेत्र के सियर खुर्द गांव निवासी राम अचल पुत्र रामबुझ ने कहा कि उसकी पत्नी बबली का नसबंदी 29 दिसंबर 2017 को हैंसर बाजार स्थित मलौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डा. अंजू मिश्रा द्वारा किया गया। चिकित्सक ने लापरवाही व जानबूझ कर उसके आंत को काट दिया व सिल भी दिया। उसी दिन से वह एक घूंट पानी व खाना नहीं पचा सकी। 20 जनवरी 2018 को उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी का शव लेकर वह मुकामी थाने पर गया। जहां शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। दोषियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत नसबंदी में आंत कटने व सिलने से हुए इंफेक्शन से होना पाया गया। जिसकी जिम्मेदारी डा.अंजू मिश्रा व सीएमओ व नसबंदी जोनल अधिकारी की भी है।

इस घटना से उसका पूरा परिवार बिखर गया। उसके छोटे-छोटे पांच बच्चे हैं।सबसे बड़ी बेटी महज दस वर्ष की है। मुकामी थाने से कोई कार्रवाई न होने पर जरिए

रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाया।बावजूद इसके कोई सुनवाई नही हुई।थक-हार कर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व थाने से आई आख्या का अवलोकन करने के उपरांत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-156(3) के तहत उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करने का आदेश धनघटा पुलिस को दिया है।


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