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सीडब्ल्यूसी ने एसओ-दुधारा को किया तलब

संतकबीर नगर: बाल कल्याण समिति(सीडब्ल्यूसी)ने किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख और संरक्षण)अधिनियम 2015 ए

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 11:23 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 11:23 PM (IST)
सीडब्ल्यूसी ने एसओ-दुधारा को किया तलब
सीडब्ल्यूसी ने एसओ-दुधारा को किया तलब

संतकबीर नगर: बाल कल्याण समिति(सीडब्ल्यूसी)ने किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख और संरक्षण)अधिनियम 2015 एवं आदर्श नियम 2016 के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में एसओ-दुधारा करुणाकर पाण्डेय को 27 सितंबर 2018 को समिति के समक्ष पेश होने को कहा है। सड़क पर लावारिश हालत में मिली एक बच्ची को सौंपने के मामले में समिति ने इनसे इस अवधि में रिपोर्ट के साथ पहुंचने को कहा है। इसके अलावा संरक्षण अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता से भी जवाब मांगा है।

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कुछ दिन पहले सेमरियावां ब्लाक के टेमारहमत मार्ग पर बिगरामीर गांव में एक घर के चबूतरे के पास के पास लावारिश हालत में छोड़ी गई लगभग एक साल की बच्ची मिलीं थी। इस बच्ची को बहोरवापुर की 60 वर्षीय लाली नामक महिला ने अपना लिया। इस मामले में सीडब्ल्यूसी ने अधिनयम के उपबंधों का उल्लंघन होना पाया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अमित कुमार उपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए कहाकि एसओ दुधारा, संरक्षण अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता से रिपोर्ट मांगी गई है।

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