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कोर्ट के आदेश पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कोतवाल खलीलाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 अक्टूबर 2016 को पायलपार में एक दस वर्षीय बच्ची को मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दिया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो थी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 12:00 AM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 12:00 AM (IST)
कोर्ट के आदेश पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कोर्ट के आदेश पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संत कबीर नगर: कोतवाल खलीलाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 अक्टूबर 2016 को पायलपार में एक दस वर्षीय बच्ची को मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दिया था जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो थी। लेकिन कोतवाली खलीलाबाद में सूचना देने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नही किया था।हार मानकर पीड़ित की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया । कोर्ट के आदेश पर लगभग तीन साल बाद कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने दर्ज किया मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मुकदमा।

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चंद्रावती देवी पत्नी मनोज निवासी पायलपार सीजीएम कोर्ट संत कबीर नगर को दिए प्रार्थना पत्र में कहां की 11 अक्टूबर 2016 को शाम करीब 5:00 बजे अपनी पुत्री कुमारी मुस्कान थी जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष पायलपार चौराहे पर खलीलाबाद की तरफ से धनघटा जा रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दिया ।जिससे उस को गंभीर चोटें आई ,उसको मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। जिसकी लिखित सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार ¨सह निदेशक कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कारवाई की जा रही है।


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