भाजपा विधायक व सीएमओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज
संतकबीर नगर न्यायालय के आदेश पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने शनिवार को मेंहदावल के भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल व सीएमओ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट में उपस्थित न होने पर विधायक पर कार्रवाई की गई।
संतकबीर नगर : न्यायालय के आदेश पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने शनिवार को मेंहदावल के भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. हरगोविंद सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरुवार को कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था।
क्या है मामला -
लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व अन्य गंभीर धाराओं में पहली बार 2010 में बखिरा थाना में राकेश सिंह बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। न्यायालय में विचाराधीन केस में विधायक राकेश सिंह बघेल उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस कारण लगभग नौ वर्ष से मुकदमे में कार्यवाही आगे नही बढ़ पा रही थी। कोर्ट के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश करने पर भी न्यायालय में विधायक उपस्थित नहीं हुए और स्वयं को कोविड-19 से संक्रमित होने की बात कही थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल किया गया कि विधायक ने कोविड-19 का टेस्ट कराया था और वह पॉजिटिव पाए गए थे और होम आइसोलेशन पर हैं। डा. विवेक कुमार श्रीवास्तव ने जाच में बताया कि होम आइसोलेशन अवधि में विधायक राकेश सिंह बघेल अपने घर पर मौजूद नहीं थे। न्यायालय का मानना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आरोपित विधायक के आइसोलेशन में मौजूद नहीं होने की जानकारी प्राप्त होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दीपकात मणि ने सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह व मेंहदावल के भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया ने बताया की कोर्ट के आदेश पर विधायक व सीएमओ के खिलाफ मुकदमा कायम कर जांच की जा रही है।